बिहार में B.Ed शिक्षकों को लगा बड़ा झटका हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षा B.Ed से प्रक्षितित है उसे प्राथमिक विद्यालय में नहीं लिया जाएगा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आधार पर कि नियुक्ति पर दोबारा काम करना होगा खंड पृष्ठ स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालय में केवल deled धारी पात्र होंगें।